कोरोना अब भी है , इसलिए मास्क - दूरी और संयम है जरूरी कोरोना नियंत्रण में आने पर मंगलवार यानी एक जून से जिले में अनलॉक शुरू होने जा रहा हैं । यानी बाजार खुलेंगे , बसें व अन्य वाहन चलेंगे । शादी - ब्याह हो सकेंगे लेकिन ये सभी गतिविधियां गाइड लाइन के तहत होंगी । शासन ने अपने स्तर पर और प्रशासन ने धारा 144 के तहत इसके लिए बिंदूवार निर्देश जारी किए है । जिम्मेदारी अब हर आम नागरिक की बढ़ जाती हैं कि वह इन गाइड लाइन व निर्देशों का पालन करें , ताकि दोबारा से हमें लॉकडाउन नहीं झेलना पड़े । आदेश में यह भी स्पष्ट है कि थोक सब्जी , फल - फूल के बाजार केवल थोक खरीदी के लिए खुले रहेंगे । उक्त मंडी से खेरची व्यापार प्रतिबंधित रहेगा । आदेश के तहत किराना दुकानें , कपड़े , बर्तन , ज्वेलरी , कटलरी , आटा चक्की , सेलून , इलेक्ट्रीक , इलेक्ट्रॉनिक्स , चश्मा , मोबाइल दुकान , रेस्टोरेंट आदि सभी राइट - लेफ्ट व्यवस्था के तहत सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे । यानी एक दिन एक पट्टी के और दूसरे दिन दूसरी पट्टी के । सोमवार शाम को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ . मोहन यादव , सांसद अनिल फिरोजिया , विधायक पारस जैन व कलेक्टर आशीष सिंह के साथ हुई विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने इस व्यवस्था का पालन करने का भरोसा दिलाया । इस व्यवस्था को  लेकरनिगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने शहरी यानी नगर निगम क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के खुलने को लेकर आदेश भी जारी कर दिए । पहले दिन नए व पुराने शहर में दांई यानी राइट साइड की दुकानें खुलेंगी । अनलॉक में इन्हें रहेगी छूट . डेयरी व दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी , लेकिन इनसे शाम 6 से रात्रि 8 बजे तक केवल दुग्ध विक्रय किया जा सकेगा । . ऐसे विक्रेता जो केवल खाद , बीज , कृषि यंत्री , पशु आहार का विक्रय करते हैं वे और पेट्रोल पंप , गैस सेंटर ,, मेडिकल स्टोर रोजाना खोले जा सकेंगे । . उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी । इनके अधिकारियों , कर्मचारियों , श्रमिकों को आई कार्ड दिखाने पर आने - जाने की अनुमति रहेगी । कच्चे व तैयार माल का आवागमन होगा । कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाऊस की सर्विसेस की अनुमति रहेगी । ई कॉमर्स कंपनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी होगी । . इलेक्ट्रीशियन , प्लंबर , कारपेंटर , मोटर मैकेनिक , आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि आ जा सकेंगे । . सभी प्रकार के सामानों व माल की आवाजाही बिना किसी रोकटोक के जारी रहेगी । सार्वजनिक परिवहन , निजी बसों , ट्रेनों के माध्यम से कोविड -19 के दिशा - निर्देश के तहत अनुमति रहेगी । . ऑटो रिक्शा में दो सवारी , टैक्सी तथा निजी चारपहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पेसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति रहेगी । यह प्रतिबंधित रहेंगे . सामाजिक , राजनैतिक , खेल , मनोरंजन , धार्मिक आयोजन , मेले , स्कूल , कॉलेज , शैक्षणिक प्रशिक्षण , कोचिंग संस्थान । केवल ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी । . जिले के सभी धार्मिक स्थल पूर्वानुसार आमजन के लिए बंद रहेंगे । सांकेतिक रूप से दैनिक धार्मिक गतिविधियों के लिए पुजारी , पादरी , ज्ञानी , इमाम को अनुमति रहेगी । . लोकल स्थानीय फुटकर सब्जी - फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे । . अनुमति से हो रही गतिविधियों व कार्यक्रमों के अलावा किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा ।यह व्यवस्था भी तय अंतिम संस्कार व शादी - ब्याह अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकेंगे । विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ अनुमति रहेगी । आयोजकों को पुलिस थाने को अतिथियों के नाम की सूची व सूचना देगी । आयोजन में सभी गाइड लाइनों का पालन करना होगा । हर रविवार जनता कप y जिले में हर रविवार को जनता कप y रहेगा । जो शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगी । इसके अलावा रोज रात 8 सुबह 6 बजे तक नाइट कप y लागू रहेगा । होटल व सिरोर्ट संचालित होंगे सभी लॉजिंग , होटल , रिसोर्ट , केवल खुले रहेंगे तथा उनके रेस्टोरेंट में बैठने की कुल कैपेसिटी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित की जा सकेगी । सभी रेस्टोरेंट एवं भोजनालय कुल कैपेसिटी के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे । सरकारी दफ्तरों की व्यवस्था आवश्यक सेवा देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे । अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्टोरेट , पुलिस , आपदा प्रबंधन , फायर , स्वास्थ्य एवंआवश्यक सेवा देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे । अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्टोरेट , पुलिस , आपदा प्रबंधन , फायर , स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा , जेल , राजस्व , पेयजल आपूर्ति , नगरीय प्रशासन , ग्रामीण विकास , विद्युत प्रदाय , सार्वजनिक परिवहन , कोषालय , पंजीयन शामिल हैं ।